पासपोर्ट में गलत जन्मतिथि लिखे होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लड़की को बड़ी राहत दी है, जो अपने पासपोर्ट में गलत जन्मतिथि दर्ज करने के लिए आपराधिक मामले का सामना कर रही है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सात से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं हो सकता। 2016 में लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी।

पासपोर्ट में गलत जन्मतिथि लिखे होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

बंबई उच्च न्यायालय ने उस लड़की को राहत दी है जिस पर अपने पासपोर्ट में गलत जन्मतिथि दर्ज कराने के लिए आपराधिक मामला चल रहा है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं हो सकता क्योंकि इस उम्र में बच्चे में अपनी कार्रवाई और उसके परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्वता नहीं है। आईपीसी की धारा 83 में यह स्पष्ट किया गया है।

लड़की ने गलत जन्मतिथि वाले पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया।

मामले से जुड़ी लड़की ने 2002 में जब पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, तब उसकी उम्र 12 साल से कम थी। सरकारी वकील ने रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की है जिससे यह पता चले कि लड़की ने उस समय अपने काम के संबंध में पर्याप्त परिपक्वता हासिल कर ली थी। लड़की ने गलत जन्मतिथि वाले पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया।

लड़की के खिलाफ दर्ज एफआईआर को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है।

प्रथम दृष्टया, आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, इसलिए 13 साल पहले लड़की के खिलाफ दर्ज एफआईआर को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने वर्ली पुलिस थाने में लड़की के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

'ट्रैवल एजेंट ने पासपोर्ट के लिए पहला आवेदन किया'

2016 में लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी। लड़की के मुताबिक, ट्रैवल एजेंट ने पहली बार उसके पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। उनके पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 22 अप्रैल 1991 दर्ज थी।

लड़की को नोटिस दिया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई

लड़की ने अपने पहले पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद जनवरी 2009 में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। इसमें जन्मतिथि 22 दिसंबर 1990 दर्ज की गई है। यह लड़की की वास्तविक जन्म तिथि थी। लेकिन पासपोर्ट कार्यालय ने मामले की जांच के बाद लड़की को नोटिस दिया और प्राथमिकी दर्ज की गई।